चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। पहली जनवरी 2019 को जिन लोगों की उम्र 18 साल पूरी हो जाएगी वह नई वोट बनाने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी। नई वोट के लिए कोई भी एप्लीकेंट फॉर्म नंबर छह भरकर अपने एरिया के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर के पास जमा करवा सकता है।
वोट काटने के लिए फॉर्म 7 संशोधन के लिए फॉर्म 8 एनआरआई वोट के लिए फॉर्म 6ए एड्रेस चेंज करवाने के लिए फॉर्म 8-ए भरा जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेंट को अपनी रिहायश से संबंधित प्रूफ भी साथ में लगाना होगा। एप्लीकेंट चुनाव आयोग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएनवीएसपीइन
उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन विभाग के काल सेन्टर में निःशुल्क टेलीफोन सेवा 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक लैण्डलाईन या मोबाईल फोन से सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों, युवा मण्डलों एवं नागरिककों का आह्वान किया है कि वे प्रारूप प्रकाशन की अवधि 1 सितम्बर से 31 अक्तूबर, 2018 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में से कटवाने में अपना सहयोग दें।
विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में 31 अगस्त, 2018 को निर्वाचन विभाग मुख्यालय में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस अभियान में उनके सहयोग व सफल बनाने हेतु एक बैठक का अयोजन भी किया गया।