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मंडी में अब नगर निगम का ही होगा चुनाव!, चुनाव आयोग ने नप की आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया पर लगाई रोक

बीरबल शर्मा |

आखिरकार एक दशक पहले देखा गया मंडी नगर निगम का सपना अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस बार नगर निकायों के चुनावी अभियान में मंडी नगर परिषद का कोई चुनाव नहीं होगा। इसकी जगह अब सिर्फ मंडी नगर निगम के ही चुनाव करवाया जाएगा। सरकार ने पहले ही नगर परिषद मंडी को अपग्रेड कर इसे नगर निगम का दर्जा दिया था जिसे सरकार ने सैंद्वातिक मंजूरी प्रदान कर दी थी। अब चुनाव आयोग ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। 

सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने अब अपने आदेशों में मंडी नगर परिषद के आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया पर रोक लगाई दी है। इससे स्पष्ट हो गया कि मंडी नगर परिषद का कोई चुनाव नहीं होगा। आने वाले दिनों में केवल मंडी नगर निगम का ही चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि नगर परिषद के चुनाव के लिए जो आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया चल रही थी उसे ठंडे बस्ते में डाला जाए और इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने अंडर सैक्शन 281 म्यूनिसिपल एक्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए यह रोक लगाई है। यह आदेश स्टेट इलैक्शन कमिशन के सचिव सुरजित सिंह राठौर द्वारा जारी किए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने नप मंडी को भले ही निगम के तौर पर अपग्रेड कर दिया हो जिस कारण नगर परिषद में आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। क्योंकि नगर परिषद को निगम में अपगे्रड कर दिया गया है। यह आदेश 27 अगस्त को जारी किए गए हैं। इसक ी एक कॉपी डीसी मंडी को भी जारी की गई है। फिलहाल चुनाव आयोग के आदेशों के बाद नगर परिषद के चुनाव को झटका लगा है। अब निगम के चुनावों के लिए ही इंतजार करना होगा। इसके लिए अलग से आदेश जारी हो सकते हैं।  

40 हजार आबादी की शर्त 

वैसे भी नप मंडी क ई सालों से निगम की राह देख रही है। लेकिन हर बार इसकी हसरतें पूरी नहीं हो पाई हैं। क्योंकि इसके लिए 40 हजार आबादी की शर्त आड़े आती रही है। जिस कारण लगभग 15 गांवों में इसमें शामिल किया गया है लेकिन वे क्षेत्र नप मंडी में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। जिससे भी निगम का दर्जा हमेशा लटकता रहा है। इस बार सरकार जयराम ठाकुर की है वे कैबिनेट के माध्यम से इस शर्त को खत्म कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने 40 हजार की शर्त रखी है यदि यह पूरी नहीं हुई तो इसमें भी छूट दे सक ते हैं।  

वहीं, डीसी मंडी आरएम ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग का पत्र मिला है। इसमें जो आदेश दिए गए हैं। उन पर चर्चा की जा रही है। आदेशों की पालना के लिए नगर परिषद मंडी को अवगत करवा दिया गया है। अब नगर परिषद मंडी में आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। 

29 अगस्त को निकलना था ड्रा

नगर परिषद मंडी में सीटों का आरक्षण व रोटेशन ड्रॉ के माध्यम से किया जाना था। इसके लिए 29 अगस्त को प्रात: 11 बजे एसडीएम कार्यालय मंडी में तीन प्रमुख व्यक्तियों और तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाला जाना था। इस प्रक्रिया को अगले आदेशों तक टाल दिया गया है।