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शिक्षा संस्थानों के पास नशा बेचने वालों की अब खैर नहीं, जिला प्रशासन करेगा छापेंमारी

नवनीत बत्ता, हमीरपुर |

हमीरपु में कोटपा के अंतर्गत जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त रत्न गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति एवं व्यापार निषेध आदि विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
       
बैठक में उपायुक्त की अध्यक्षता में नई जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि  हिमाचल प्रदेश को 2013 में धुआंमुक्त घोषित किया गया है और अधिनियम द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है।  सिगरेट सहित सभी तंबाकू उत्पादों का  विज्ञापन भी प्रतिबंधित है। कोटपा के अंतर्गत खुली सिगरेट बेचने पर भी  पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और शिक्षा संस्थानों से 100 मीटर की दूरी तक तंबाकू उत्पादों की विक्री पर पूर्णतया रोक है। उन्होंने  कहा कि अधिनियम के इन प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी विभाग संयुक्त रूप से  उड़न दस्ता गठित कर छापामारी करें और दोषियों को जुर्माना लगाकर दंडित कर

रत्न गौतम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और  ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव को अपने-2 क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालयों में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के साईनेज बोर्ड्र लगाना सुनिश्चित करें।