हिमाचल

पंचायत उपचुनाव: मतदान से 48 घंटें पूर्व संबंधित क्षेत्रों में पब्लिक मीटिंग पर रहेगी रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने पंचायतो के उपचुनावों के दृष्टिगत पंचायती राज एक्ट 194 की धारा-158 बी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान के 48 घंटें पूर्व पब्लिक मीटिंग, जुलूस इत्यादि पर संबंधित पंचायतों में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशोें की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कांगड़ा जिला में पंचायत उपचुनावों के लिए 5 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगी। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतों की गिनती संबंधित पंचायत मुख्यालय पर होगी और प्रक्रिया पूर्ण होते ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे ।

चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के चुनाव को लेकर संबंधित ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी।

Kritika

Recent Posts

अमेरिका की ध्रुवी पटेल के सिर सजा Miss India Worldwide का ताज

समाचार फर्स्‍ट एजेंसी Washington: अमेरिका में ‘कम्प्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ की छात्रा ध्रुवी पटेल को ‘मिस…

5 hours ago

27 या 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी कब है? जानें

  Indira Ekadashi 2024 : हिंदू धर्म में आश्विन मास की पहली एकादशी व्रत का…

5 hours ago

दोपहर 12 बजे हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक: क्या होंगे प्रमुख निर्णय?

  Shimla:  राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की…

5 hours ago

आज का ज्योतिषीय प्रभाव

आज का राशिफल 20 सितम्बर 2024, शुक्रवार मेष🐐 (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले,…

5 hours ago

लेह-दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा बंद, जून 2025 तक बहाल होगा रूट

  अब यात्रियों को मनाली-केलांग-लेह के बीच टैक्सियों में मंहगा सफर करना पड़ेगा Shimla :एचआरटीसी…

19 hours ago

चिकन की दुकानों में स्वच्छता के नियम दरकिनार

  Hamirpur:जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए चिकन की दुकानों के निरीक्षण में स्वच्छता…

20 hours ago