पंचायती राज चुनावों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 सितम्बर, 2020 को जारी मतदाता सूचियों को तैयार करने की अधिसूचना में आंशिक संशोधन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। कि निकट भविष्य में निर्धारित पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2020 के स्थान पर 1 दिसम्बर 2020 होगी ताकि अधिक से अधिक प्रदेशवासी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर मताधिकार का प्रयोग कर सकें।