<p>कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनभागी 1 सितंबर से अपना डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला कोषाधिकारी, ऊना विशाल रघुवंशी ने बताया कि कोविड-19 की प्रतिकूल प्रतिस्थितियों और सीमित सार्वजनिक यातायात सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।</p>
<p>उन्होंने बताया कि पैंशनभोगी अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में जाकर अपना डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी छायाप्रति कोष कार्यालय को डाक द्वारा भेज सकते हैं। यदि लोकमित्र केन्द्र जिला कोष या उपकोष कार्यालय से अधिक दूरी पर स्थित है तो पेंशनभोगी हिमाचल प्रदेश के किसी राजपत्रित अधिकारी/संबंधित बैंक अधिकारी/संबंधित पटवारी से अपना जीवन प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करवाकर डाक द्वारा जिला कोष कार्यालय को भेज सकते हैं।</p>
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