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बिजली चोरी पर सख्‍ती, सवा दो लाख जुर्माना

  •  ज्वालामुखी बिजली विभाग ने बसदी कोहाला में पकड़ी बिजली चोरी 
  • नादौन में अनधिकृत बिजली उपयोग पर बड़ी कार्रवाई
  • सवा दो लाख का जुर्माना ठोका गया, राशि अभी अनुमानित

गौरव सेठी, जस्‍वां परागपुर


 बिजली विभाग ने ज्वालामुखी उपमंडल में बिजली चोरी और अनधिकृत बिजली उपयोग के मामलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसदी कोहाला क्षेत्र में बिजली चोरी का मामला पकड़ में आया है, जबकि नादौन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। विभाग ने दोनों मामलों में सख्त कदम उठाते हुए कुल सवा दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि अभी अनुमानित बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि विभागीय मूल्यांकन के बाद होगी।

विभागीय टीम ने छापेमारी के दौरान पाया कि बसदी कोहाला में बिना मीटर के सीधी लाइन से बिजली खींची जा रही थी, जबकि नादौन में व्यावसायिक कार्यों के लिए घरेलू कनेक्शन का दुरुपयोग हो रहा था। इन मामलों में धारा 135 और 126 के तहत कार्रवाई की गई है, जो बिजली अधिनियम 2003 के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

Xen करणवीर पटियाल ने बताया कि विभाग ऐसे मामलों में “शून्य सहनशीलता” की नीति अपना रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि बिजली की चोरी न करें, न ही किसी भी प्रकार का अनधिकृत उपयोग करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई तय है।

बिजली विभाग द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों के लिए भी संदेशपूर्ण कदम है। विभाग ने ऐसे मामलों की गुप्त सूचनाएं देने वाले नागरिकों को गोपनीयता का आश्वासन देते हुए सहयोग की अपील की है।