कार्यकारी जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांजटा ने जिला हमीरपुर में खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित किए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार जिला में बकरा-भेडा का मीट 450 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 250 रुपये, चिकन 180 रुपये, मछली 220 रुपये, मछली फ्राई 300 रुपये और जीवित मुर्गा 120 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
तंदूरी चपाती का दाम 7 रुपये, तवा चपाती 5 रुपये, परांठा 20 रुपये, सादा खाना फुल डाइट थाली 60 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राई 60 रुपये प्लेट, मीट करी (कम से कम पांच पीस मीट एवं 200 ग्राम गरेबी सहित)125 रुपये प्लेट, चिकन करी 95 रुपये प्लेट, स्पेशल सब्जी 80 रुपये प्लेट, मटर या पालक पनीर (कम से कम 100 ग्राम पनीर सहित) 80 रुपये प्लेट, रायता 30 रुपये प्लेट और दो पूरी एवं सब्जी या चना दही का दाम 40 रुपये प्लेट तय किया गया है।
स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर, पैक्ड दूध, दही और पनीर अंकित मूल्य के अनुसार, खुला पनीर 260 रुपये प्रति किलोग्राम, दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम, सभी शीतल पेय अंकित मूल्य के अनुसार और लोकल सोडा 20 रुपये बोतल निर्धारित किया गया है।
कार्यकारी जिला दंडाधिकारी ने सभी दुकानदारों से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट लगाने के आदेश भी जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।