नगर निगम शिमला के तहत आते विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, रैलियां प्रदर्शन करने, नारे लगाना, बैंड बजाने और हथियार ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस बारे में बुधवार को डीसी हमीरपुर आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभार से लागू होंगे जो आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इन स्थानों पर रहेगी मनाही
जारी आदेशों के अनुसार छोटा शिमला से कनेडी हाउस और रिज, रेंडीजव्स रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा 150 मीटर दूरी, स्कैंडल प्वाईंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी रोड सम्पर्क मार्ग पर, छोटा शिमला चैक से राजभवन होते हुए ओकओवर तक, पैदल पथ छोटा शिमला गुरुद्वारा से कुसुम्पटी रोड, सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड से मझीठा हाउस, एजी ऑफिस से कार्ट रोड तक, सीपीडब्लयूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तक, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की तरफ 50 मीटर तक का क्षेत्र शामिल है।
उन्होंने बताया कि रैलियां, प्रदर्शनी, जनसभाएं और बैंड को आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश पुलिस, पैरा मिलिट्री और मिलिट्री पर्सनल को ड्यूटी करने के दौरान लागू नहीं रहेंगे।