धर्मशाला में सैर सपाटे के लिए पहुंचे पंजाब के एक बड़े कारोबारी को धर्मशाला पुलिस ने शुक्रवार को शहर के प्रवेश करते ही रोक लिया। जबकि कारोबारी और उसके परिजन पिछले दो दिनों से धर्मशाला में घूम-फिर रहे हैं। धर्मशाला शहर में जगह-जगह तैनात ट्रैफिक पुलिस ने जैसे ही पंजाब और चंडीगढ़ नंबर की दो गाड़ियों के आगे-पीछे पंजाब पुलिस की प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को पंजाब पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बीकन लाइट के साथ पॉयलट करते देखा तो चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग के दौरान गाड़ियां प्राइवेट निकली और दोनों गाड़ियां इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के नाम से पंजीकृत पाई गईं। एक गाड़ी जिसका नंबर सीएच 01 बीके 8061 चंडीगढ़ आरएलए में पंजीकृत है तो दूसरी गाड़ी पीबी 07 एडव्लू 6770 होशियारपुर आरटीओ में पंजीकृत है। प्राइवेट गाड़ी पर किस नियम के तहत बीकन लाइट लगाई गई थी इसका जबाव किसी भी अधिकारी के पास नहीं था।
पंजाब पुलिस के एएसआई सुरिंदर कुमार ने बताया कि उनके पास आवश्यक अनुमतियां हैं। जिसमें कोविड-19 रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ कोविड-19 निगेटिव परीक्षण रिपोर्ट भी है। उनके साथ आए लोग पंजाब के एक बड़े कारोबारी हैं उनके परिजन धर्मशाला घूमने आए हैं। धर्मशाला के समीप इस बड़े कारोबारी ने जमीन भी खरीद रखी है। लेकिन हिमाचल में किसी भी निजी वाहन में रेड लाइट नहीं लगाई जा सकती। यहां तक की प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी के चलते गैर हिमाचली केवल होटल में ही रूक सकते हैं न कि सैर-सपाटा कर सकते हैं और उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ऐसे में पिछले दो दिनों से यह कारोबारी और उसके परिजन आराम से घूम फिर रहे हैं। जिन्हें चेकिंग के लिए रोका गया।
पंजाब के कारोबारी की दोनों गाड़ियों को तो पुलिस ने जाने दिया लेकिन उनके साथ पंजाब पुलिस की रेड लाइट के साथ जा रही प्राइवेट पॉयलट गाड़ियों को धर्मशाला ने पुलिस ने रोक कर धर्मशाला पुलिस स्टेशन के भीतर बाउंड कर उनकी बीकन लाइट उतरवा कर चालान काटकर बीकन लाइट जब्त कर ली। केंद्र सरकार ने पहली मई 2017 से बीकन लाइट खत्म करने का ऐलान किया था। केन्द्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर राज्यों को भी इसका अनुसरण करना अनिवार्य घोषित किया था। धर्मशाला पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है कि इस कारोबारी के पास जो अनुमतियां हैं वो किसने जारी की हैं और उसमें कितने लोगों के पास कोविड-19 रजिस्ट्रेशन और कोविड-19 निगेटिव परीक्षण रिपोर्ट है।
मामले की पुष्टि करते हुए एसएचओ धर्मशाला राजेश कुमार ने बताया कि धर्मशाला पुलिस स्टेशन के भीतर बाउंड कर उनकी बीकन लाइट उतरवा कर चालान काट कर रेड लाइट जब्त कर ली हैं। कोविड-19 रजिस्ट्रेशन और कोविड-19 निगेटिव परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में जांच की जा रही है।
क्या कहते हैं नियम
भारत में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के नियम 108 की धारा (III) के तहत स्पष्ट दिशा-निर्देश है, कि निम्न व्यक्ति ड्यूटी के दौरान इन बीकन लाइट को लगा सकते हैं। यह बीकन लाइट हमारे देश के विभिन्न नौकरशाहों और नेताओं के पदों के हिसाब से आवंटित की जाती हैं। एम्बुलेंस की छत पर रंगीन बत्तियाँ और सायरन लगा होता है जिसे आपातकालीन सेवा संकेत कहते हैं ताकि उसको रास्ता दिया जा सके। इसी तरह से फायरब्रिगेड और पुलिस की गश्ती गाड़ियों में भी होती हैं। इसका उद्देश्य है अचानक से लगी हुई आग को भुजाना अथवा ज़रूरी काम पर जा रहे लोगों को पहचानना और मदद करना है और तो और महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों, फौजी और नागरिक पदाधिकारियों के लिए भी ज़रूरत के अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं।