हिमाचल में वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस बड़ गई है। विधानसभा से पारित मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने अधिसूचित कर दिया है।
अधिसूचना के मुताबिक 50 हजार तक की मोटरसाइकिल पर 7 फीसदी, 51 हजार से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर 8 फीसदी और 2 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर 10 फीसदी पंजीकरण फीस चुकानी होगी। वहीं, 15 लाख तक की कार की 8 फीसदी और इससे अधिक कीमत के वाहन के पंजीकरण की 10 फीसदी फीस देनी होगी।
पहले हिमाचल में मोटरसाइकिल, कारों पर 3 से 8 फीसदी पंजीकरण फीस ली जा रही थी। अगर बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल में गाड़ियों का पंजीकरण करवाते हैं तो उनसे 2 फीसदी अतिरिक्त पंजीकरण फीस वसूली जाएगी। इसके अलावा निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनों का पंजीकरण अब अन्य वाहनों की तरह 15 साल के लिए किया जाएगा।