High Court decision Himachal hotels: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राज्य सरकार और पर्यटन विकास निगम (एचपीपीटीसी) को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पर्यटन निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। ये आदेश जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने जारी किए।
पर्यटन निगम ने अदालत से अपील की थी कि घाटे में चल रहे 18 होटलों में से 9 होटल फायदे में हैं, हालांकि इनकी ऑक्यूपेंसी 40 प्रतिशत से कम है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए 9 होटलों को अगले वर्ष मार्च तक ऑपरेट करने की अनुमति दी। शेष 9 होटल 25 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन होटलों की स्थिति की समीक्षा 31 मार्च 2025 के बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। साथ ही अदालत ने पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक से 3 दिसंबर तक अनुपालना रिपोर्ट और 2022-2024 के आय के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने इस मामले पर कहा कि पर्यटन निगम की वर्तमान स्थिति पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का परिणाम है। वर्तमान सरकार हितधारकों के अधिकारों और निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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