विधवाओं के कल्याण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। बुधवार को कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा आदी राज्यों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को 2-2 लाख रूपया जुर्माना देने की हिदायत दी है। कोर्ट का कहना है कि इन राज्यों में विधवाओं के कल्याण के लिए सही कदम नहीं उठाए थे, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है।
भले ही प्रदेश में महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हों, लेकिन परित्याग की गईं विधवा महिलाओं को लेकर प्रदेश के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक ओर जहां प्रदेश सरकार के विधवा महिलाओं के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए किए जाने वाले दावों पर सवालिया निशान लगा है। वहीं, दूसरी ओर देश में सर्वश्रेष्ठ बताए जाने वाले गुजरात मॉडल को भी कोर्ट ने कटघरे में ला खड़ा किया है।