School Bus Traffic Violation Sirmaur: सिरमौर जिले में परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कूल बसों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। नाहन विधानसभा के धौलाकुआं क्षेत्र में एक निजी स्कूल की बस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह बस 2012 से बिना अनुमति और फिटनेस प्रमाणपत्र के चल रही थी।
आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें कहा गया था कि स्कूल बस हाईवे पर ओवरस्पीड में चल रही है, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। जांच के दौरान पाया गया कि बस का 2013 के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, और इंश्योरेंस भी 2012 के बाद नहीं करवाया गया है।
आरटीओ ने कहा कि स्कूल बस छोटे बच्चों को लेकर 80 से 90 किमी प्रति घंटे की गति से हाईवे पर चल रही थी, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे बस का फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज तैयार करवाने के बाद ही संचालन शुरू करें।
परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के तहत स्कूल बसों की नियमित जांच और यातायात नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया है। विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाई जाए और नियमों का पालन किया जाए।