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हाईकोर्ट की फटकार के बाद नाहन में धारा 144 लागू , हटेंगे अवैध कब्जे

रोबिन, पावंटा साहिब |

अवैध कब्जों को लेकर डीसी सिरमौर को हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही के नोटिस के बाद और नगर परिषद और उसके पार्षदों को भी हाई कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही के नोटिस के बाद अब जिला सिरमौर के डीसी ने हरकत में आते हुए नए आदेश जारी किए गए हैं ।

जानकारी के अनुसार कहा गया है कि नाहन में एक धारा 144 लागू कर दी गई  है और वीरवार से अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत शांति बनाए रखने के लिए नाहन में हथियार धारकों को अपने हथियार नाहन थाने में जमा करवाने के आदेश दे दिए गए हैं।

आर्म्स और एम्युनिशन को जमा करवाने की रसीद भी लाइसैंस होल्डर को जारी की जाएगी। आर्म्स जमा करवाने के आदेश अर्ध सैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिसकर्मी और बैंकों के सुरक्षाकर्मियों के इलावा सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे। इसके इलावा नैशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को भी इस आदेश से छूट होगी।  

आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 लागू करने के पीछे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की स्तुति का हवाला भी दिया है। इसके साथ ही जिला दंडाधिकारी ने लाइसैंस होल्डर्स को 3 जुलाई शाम 5 बजे तक अपने आर्म्स और एम्युनिशन को नाहन थाने में जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं।

कुल 68 अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।  पहले अवैध कब्जा धारकों के पानी में बिजली के कनेक्शन काटने की बात हो रही थी लेकिन, अब लगता है कि प्रशासन अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है।