Himachal alcohol permit fee: हिमाचल प्रदेश में अब शादी और अन्य समारोहों में शराब परोसना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए शराब रखने के लिए परमिट फीस को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। इस शुल्क पर छह पेटी व्हिस्की और छह पेटी बियर समारोह स्थल पर रखने की अनुमति होगी। यदि समारोह में अनलिमिटेड शराब रखने की आवश्यकता है, तो इसके लिए 1700 रुपये का शुल्क चुकाना होगा।
वर्तमान में प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है, और इस दौरान चंडीगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब लाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे रोकने के लिए आबकारी विभाग ने फील्ड अधिकारियों को पत्र जारी कर आबकारी नीति के सख्त पालन का निर्देश दिया है। बिना परमिट के शराब रखने पर विभागीय अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, परमिट लेने के बाद लोग बिना किसी परेशानी के शराब की दुकानों से आवश्यक मात्रा में शराब खरीदकर समारोह स्थल में परोस सकते हैं। इसके लिए शादी या समारोह का कार्ड आवेदन के साथ विभाग को जमा करना होगा। तय शुल्क चुकाने के बाद परमिट जारी कर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी को तेज कर दिया गया है। यह कदम शादी-समारोहों में शराब की वैधता सुनिश्चित करने और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।