जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला राजेश्वर गोयल ने कहा कि शिमला जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए अपने शस्त्र एवं गोला बारूद समीप के थानों एवं पंजीकृत डीलरों के पास जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अप्रैल 2019 कर दी गई है। उन्होंने जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारको से आग्रह किया कि वह अपने शस्त्र एवं गोला बारूद हर हाल में 7 अप्रैल 2019 तक समीप के थानों अथवा पंजीकृत शस्त्र डीलरो के पास जमा करवा दें।
गोयल ने कहा कि ऐसा ना करने की स्थिति में विधि के अनुसार उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के जो निवासी हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निवास कर रहे हैं वह भी अपने शस्त्र संबंधित जिलों के समीप के थानों में जमा करवाकर इसकी रसीद अपने गृह क्षेत्र के थाने के एसएचओ को भिजवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं।