प्रदेश जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि सिविल अस्पताल सुन्नी की ओर जाने वाले मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुन्नी चैक से गौ सदन सड़क को वन-वे किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुन्नी चैक से गौ सदन (वाया सिविल अस्पताल सुन्नी) जाने वाली सड़क को प्रातः 9 बजे से 4.30 बजे तक रविवार व आपातकालीन वाहन व आवश्यक सेवा वाहनों को छोड़कर वाहनों के आवागमन के लिए एक तरफा किया जा रहा है.
उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारुप अधिसूचना के संबंध में कोई आपत्ति है. तो वह इस प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति जिला प्रशासन को भेज सकता है.
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