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40 दिनों के बाद मंडी के शहरी इलाकों में खुलेंगे दुकान

<p>40 दिनों के बाद मंडी जिले में आधे दिन के लिए सोमवार से दुकानें खुल सकेंगी। इससे पहले&nbsp; 27 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी मगर शहरी क्षेत्रों में पूर्णबंदी जारी थी।<br />
&nbsp;जिला में17 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा, कर्फ्यू में छूट की अवधी अब सुबह नौ दोपहर दोपहर दो बजे तक पांच घंटे रहेगी। उपायुक्त मंडी ऋगवेद ठाकुर ने कहा कि जिला में आर्थिक गतिविधियों के लिए छूट मिलेगी।</p>

<p>वहीं पर सरकारी कार्यालयों में तीस प्रतिशत कर्मचारियों की हाजरी रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर जिला के सभी शहरों में सैलून और बारबर की दुकानों को छोड़ कर सभी तरह की दुकानें खुलेगी। वहीं पर टी स्टाल रेस्तरां और ढाबे भी खुलेगें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वहां बैठकर खाने.पीने की इजाजत नहीं होगी।&nbsp; उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला में अभी तक निजी औऱ सरकारी बसें नहीं चलेगी। जबकि सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक जिला भर में निजी वाहन और टैक्सियां चलेगी। लेकिन जिला से बाहर व दूसरे राज्यों में जाने केलिए पास लेना अनिवार्य होगा। जिस केलिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि इस अवधी के दौरान सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हाल, स्वींमिंग पूल, मॉल आदि बंद रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और किसी भी तरह की धार्मिक, राजनैतिक , सामाजिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी तरह के समारोह आयोजित नहीं होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की खेल गतिविधियां भी इस दौरान बंद रहेगी।</p>

<p>उपायुक्त ने बताया कि अब तक मंडी जिला में बाहरी राज्यों से 3200 लोगों को लाया जा चुका है। जबकि आने वाले पांच .छह दिनों में मंडी जिला में करीब दस हजार के करीब लोग दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले हैं। उन्होंने होम क्वारंटीन किए गए लोगों से कहा कि इसका पालन सख्ती से करें। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं पर व्यापारियों से भी आग्रह किया कि वे बिना मास्क किसी को सामान न दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर कोई व्यापारी ऐसा करता पाया गया तो उसकी दुकान जबरदस्ती बंद करवा दी जाएगी।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>

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