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आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोलन में ड्रग कंट्रोलर रहे अधिकारी और उनके पिता समेत तीन को सजा 

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  • सोलन कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान को आय से अधिक संपत्ति मामले में तीन साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई
  • दोषी के पिता और भतीजे को भी दो-दो साल के कारावास और जुर्माने की सजा दी गई
  • अदालत ने 65 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति सरकार के अधीन करने का आदेश दिया

Solan Drug Controller Conviction: सोलन जिले की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ड्रग विभाग के अधिकारी कपिल धीमान को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के पिता लक्ष्मण धीमान और भतीजे पुनीत धीमान को भी दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने दोषियों की करीब 65 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति सरकार के अधीन करने का भी आदेश दिया।

स्टेट विजीलैंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि कपिल धीमान ने सोलन और बद्दी में ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पद पर रहते हुए अनैतिक तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। वर्ष 2012 में विजीलैंस को इस संबंध में शिकायत मिली थी। जांच में आरोपी के पास करोड़ों रुपये मूल्य की फ्लैट्स की रजिस्ट्री, महंगी गाड़ियां, सोने और चांदी के आभूषण, महंगी घड़ियां और विदेशी शराब सहित अन्य संपत्तियां पाई गईं।

विजीलैंस ने कपिल धीमान के पिता और भतीजे को भी षड्यंत्र में शामिल पाया। अदालत ने पिता लक्ष्मण धीमान का कुल्लू जिले के औट स्थित 15 लाख रुपये का तीन मंजिला भवन और भतीजे की बैंक में जमा 15 लाख रुपये की एफडीआर सरकार के अधीन करने का आदेश दिया। हालांकि, मामले में शामिल तीन अन्य उद्योगपतियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।