प्रदेश के स्कूलों में अब पहली से 8वीं तक के छात्र बिना पढ़े पास नहीं हो सकेंगे। अब एक बार फिर से स्कूलों में बच्चों को फेल- पास करने की पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। भारत सरकार ने आई.टी.ई एक्ट-2009 में संसोधन किया है। इसके तहत अब पहली से 8वीं तक के छात्रों को फेल और पास करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 2019-20 के शैक्षणिक सत्र से संशोधित नियमों को लागू किया जाएगा।
इससे पहले प्रदेश में आर.टी.ई. एक्ट-2009 के तहत छात्रों को फेल न करने का प्रावधान था। इसके तहत अगर कोई छात्र कम ग्रेड भी ले रहा है तो भी उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। ये छात्र जमा और घटाने के सवालों को भी ठीक से हल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में 10वी कक्षा के परिणामों पर इसका असर पड़ रहा था। जिस कारण से शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा था।