<p>कुल्लू में इस बार दशहरे में एक बार फिर पशु बलि दी जा सकेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है। यह बलि पर्दे में दी जा सकेगी। बलि के लिए नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें स्थान चिन्हित करेंगी। केवल इन्हीं जगहों पर बलि दी जा सकेगी।</p>
<p>गौरतलब है कि 2014 में प्रदेश हाईकोर्ट ने पशु बलि पर रोक लगाई थी। इसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। इसके चलते इस बार दशहरे में लंका दहन के बाद 6 अक्तूबर को सशर्त पशु बलि के साथ अष्टांग बलि दी जाएगी।</p>
<p>जिला देवी-देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम ठाकुर ने कहा कि लंका दहन को दी जाने वाली पशु बलि में देवी हिडिंबा का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। उधर, डीसी कुल्लू युनूस ने कहा कि पशु बलि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।</p>
हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा राज्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के…
धर्मशाला: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के धर्मशाला प्रवास को लेकर सुरक्षा तथा अन्य तैयारियों की समीक्षा…
प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता युवा…
हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस…
धर्मशाला से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजयइंद्र कर्ण और पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा…
हिमाचल में 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर…