<p>सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हित में बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात 2500 से अधिक असिस्टेंट लाइब्रेरियन को 10 से 15 लाख रुपये तक एरियर मिलना तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। करीब सात साल के लंबे इंतजार के बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन को उनका हक मिला है। सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट लाइब्रेरियनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ केस किया था। </p>
<p>गौरतलब है कि साल 2009-10 में असिस्टेंट लाइब्रेरियनों को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर यूजीसी स्केल में शामिल किया था और साल 2010-11 में जारी की गई नई अधिसूचना में इन्हें प्रदेश सरकार के स्केल में रख दिया था। जिसमें इन्हें टीजीटी का स्केल 10300 पे बैंड और 3600 ग्रेड पे दिया जाता था। लेकिन, इस स्केल के तहत 15600 का पे बैंड और 6000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। </p>
<p><strong>रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ</strong></p>
<p>सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलें से असिस्टेंट लाइब्र्रेरियन के पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी एरियर मिलेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियनों की पे फिक्सेशन भी अब नए सिरे से होगी।</p>
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