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हिमाचल के इन 20 और शहरों में लागू हुआ TCP एक्ट, अब नियमों के तहत होगा भवन निर्माण

समाचार फर्स्ट डेस्क |

प्रदेश सरकार ने 20 नई नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में टीसीपी (टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग) एक्ट लागू कर दिया है। अभी हिमाचल के कुल 54 शहरों में से केवल 34 शहरों में यह एक्ट लागू था। अब सभी शहरों में टीसीपी नियमों के तहत ही भवन निर्माण हो सकेगा।

प्रधान सचिव (टीसीपी) प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है. अर्की, सरकाघाट, राजगढ़, कोटखाई, रिवालसर, दौलतपुर, टाहलीवाल, चुवाड़ी, संतोषगढ़, करसोग, जुब्बल, बंजार, सुन्नी, कांगड़ा और ज्वाली के अलावा नप नगरोटा बगवां, नूरपुर, देहरा, नयनादेवी, ज्वालामुखी में अब टीसीपी के नियमों के तहत ही भवन निर्माण हो पाएगा।

अर्की नपं के साथ चार गांव अर्की खास, देवधार, जांगल और शीलपुर शामिल किए गए हैं. नपं कोटखाई में गैहर और चूल, दौलतपुर के साथ बाड़ी, कुहाई देवी, टाहलीवाल के साथ टाहलीवाल अपर-लोअर, नंगल कलां, नंगल जटपुर और कांगड़ा में भवन, बंगला, मिसन, पुराना कांगड़ा और गुप्त गंगा गांव जोड़े गए हैं।

नगरोटा बगवां में लिदवड़ और बल्ला, नयनादेवी में बघारन, मंडैहली और बडोह और जवाली में भोल भनाई, मकरां पाट्टन, लुभ टुपवी, खैहरियां, बसंतपुर, जवाली 1,2,3 और धांग नए गांव जोड़े गए हैं।