पी.चंद, शिमला।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए पुनर्सीमांकन और आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के अब 24 मार्च को होगी। शिमला नगर निगम के नाभा वार्ड की पार्षद सिमी नंदा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारिख तय की गई है। प्रार्थी ने नगर निगम शिमला के पुनर्सीमांकन और आरक्षण रोस्टर को कोर्ट में चुनौती दी है। प्रार्थी की याचिका पर कोर्ट ने शहरी विकास विभाग सहित डीसी शिमला, चुनाव आयोग और एसडीएम शहरी व ग्रामीण शिमला से जवाब तलब किया था।
याचिका पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग और शहरी विकास विभाग ने निगम वार्डों का पुनर्सीमांकन कर 41 वार्ड बनाने और आरक्षण रोस्टर तैयार करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और न ही हाईकोर्ट के इस संदर्भ में दिए निर्देशों पालन किया। प्रार्थी के अनुसार कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए थे कि लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम तीन महीने पहले पूरी कर ली जानी चाहिए।
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