हिमाचल

कांगड़ा जिला में चुनावीं व्यय पर रहेगी कड़ी निगरानी: DC

कांगड़ा जिला में चुनावी व्यय पर रहेगी कड़ी निगरानी: डीसी
10 हजार से अधिक के सामान से सम्बन्धित बिल, दस्तावेज रखें साथ
50 हजार से ज्यादा राशि ले जाने पर भी करें परहेज

जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने कहा कि निर्वाचन आयोजन के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की राशि और 10 हजार रुपये से अधिक का सामान लाने व ले जाने के दौरान उससे सम्बन्धित दस्तावेज, बिल इत्यादि अपने साथ रखें ताकि किसी भी तरह की असुविधा नागरिकों को नहीं हो।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख, 171ग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है, जोकि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार उड़न दस्तों का गठन किया गया हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वह शीघ्र उसकी शिकायत कंट्रोल रूम में दें ताकि उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

उन्होंने समस्त वाहन मालिको (साईकिल के अतिरिक्त) को भी सूचित किया है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना परमिट के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने हेतु वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।

उन्होंने कहा कि उडन दस्तों व स्थाई निगरानी टीमों द्वारा वाहनों को जब्त करने से बचने के लिए, कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना, अपने वाहन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए न करें।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने स्लोगन लिखने, पंपलेट इत्यादी नहीं लगा सकते। इसके लिए भवन मालिक की लिखित सहमति होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार टोल फ्री नंबर 1950 पर दी जा सकती है।

Kritika

Recent Posts

धर्मशाला: टीबी मुक्त अभियान से जुडेंगे स्वयं सहायता समूह

टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के सभागार…

42 mins ago

हिमाचल हाईकोर्ट में CPS मामले में आज भी पूरी नहीं हो पाई बहस, अब कल फिर होगी सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट में आज दूसरे दिन लगातार दो बजे से तीन घंटे तक मुख्य संसदीय…

16 hours ago

कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से दो नामांकन दाखिल

धर्मशाला, 09 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने कहा कि नामांकन के तीसरे…

16 hours ago

जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे बिके हुए विधायक : मुख्यमंत्री

धर्मशाला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिके हुए विधायक…

16 hours ago

रेडक्रॉस दिवस पर लगाया गया रक्तदान एवं निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर

धर्मशाला, 9 मई: जिला रेडक्रॉस सोसायटी, कांगड़ा द्वारा गत दिवस विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर…

16 hours ago

राज्यपाल ने तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारम्भ किया

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति को वर्तमान परिस्थिति…

16 hours ago