<p>मुस्लिम समुदाय में चल रही तीन तलाक की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद यह सिलसिला थम नहीं रहा है। एक ऐसा ही मामला हिमाचल के चंबा में भी सामने आया है। यहां पर एक महिला को उसके पति ने घर के कुछ सदस्यों सामने बैठकर कथित सहमति के बाद तलाक दे दिया।</p>
<p>महिला का कहना है कि यह तलाक उसकी गैर मौजूदगी में हुआ है। उसने बताया कि उसके पति ने किसी नाबालिग लड़की से निकाह कर लिया है। महिला ने अपने 10 माह के बच्चे के साथ नारी अदालत के जागोरी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। अदालत ने एक तरफा तलाक को गैर कानूनी करार देते हुए महिला को उसके घर पर रहने का फैसला सुनाया है। अदालत यह भी देख रही है कि तलाकनामे की तारीख सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले की है या बाद की है।</p>
<p>पीड़िता ने अदालत को बताया है कि उसे अगस्त माह में तलाकनामे के बारे में जानकारी दी गई है। नारी अदालत ने कहा है कि घरेलू तलाक गैर कानूनी है और इस मामले की पूरी जांच होगी होगी। इसमें नाबालिग का मेडिकल भी होगा। दोष साबित होने पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। इस बारे में जिलाधीश चंबा सुदेश मोख्टा का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन, अगर ऐसा है तो मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी।</p>
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