<p>प्रदेश की ट्रक यूनियनों, निजी बस ऑपरेटरों, टैक्सी यूनियनों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूह श्रेणियों में शामिल किया गया है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। संबंधित श्रेणियों के लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीकरण और प्रमाणीकरण के उद्देश्य से टीकाकरण के लिए निर्धारित पपत्र का संबंधित बस, टैक्सी, ट्रक ऑपरेटर या होटल के मालिक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा।</p>
<p>इन समूहों को कोविड-19 टीकाकरण के उद्देश्य से इन नई श्रेणियों को जोड़ा गया है और इससे लाभार्थी के पक्ष में कोई अन्य लाभ अर्जित नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत लगाए गए प्रतिबंधों में आंशिक छूट प्रदान करने, सार्वजनिक परिवहन शुरू करने और राज्य में पर्यटकों के आगमन से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों का टीकाकरण करने से इस महामारी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।</p>
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