उना जिले में सभाओं और आयोजनों में लोगों के इकट्ठा होने के लिए जिला प्रशासन ने सशर्त मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी जिले में शैक्षणिक, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक खेल और विवाह एवं अंत्येष्टि सहित अन्य सभाओं के लिए दी गई है।
आदेशों के अनुसार बंद हाल में 50 प्रतिशत क्षमता और ज्यादा ये ज्यादा 100 लोग एकत्र हो सकते हें। वहीं, खुले स्थान पर 50 फीसदी या फिर अधिकतम 300 व्यक्ति के इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन एन आयोजनों से पहले आयोजक को www.covid.hp.gov.in वेबसाइट पर समारोह की सूचना दर्ज करवा कर क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही आयोजन के समय कोवीड दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा।
जिले में कोविड नियमों का पालन सख्ती से हो इसके लिए एसडीएम हर आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं अन्य अधिकारियों की ड्यूटी तय करेगा। इससे पहले प्रशासन ने शनिवार को बाजार खुले रखने के आदेश जारी कर जिले के व्यापारियों को राहत दी थी। ऊनी में बाजार को शाम 6.30 बजे तक ही खुले रखने की इजाजत है।
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