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ऊना: बाल-बालिका सुरक्षा योजना के तहत DC ने बागड़ू के वंश को दी 2300 रूपये की सहायता राशि

दिक्षा बैंस |

हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार बाल-बालिका सुरक्षा योजना के तहत अनाथ और असहाय बच्चों के पालन-पोषण और देखभाल के लिए पालक अभिभावकों को प्रति माह सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना के तहत ऊना जिला की तहसील अंब के गांव बागडू में एक अनाथ चार वर्ष के बालक वंश की देशभाल उनकी दादी द्वारा की जा रही है। इसी के दृष्टिगत आज उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने वंश के निवास स्थान पर जाकर इस योजना के तहत प्रति माह 2300 रूपये सहायता राशि प्रदान की। डीसी ने बताया कि वंश को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक हर माह यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 

डीसी ने बताया कि बाल-बालिका सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ और असहाय बाल-बालिकाओं को जिला बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में पालन के लिए किसी संपन्न पारिवारिक वातावरण में रखना है ताकि उन्हें बाल-बालिका आश्रमों में प्रवेश के लिए बाध्य न होना पड़े। जि़ला कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस ऊना सतनाम सिंह ने इस योजना की पात्रता बताते हुए कहा कि अनाथ और असहाय बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा बच्चा जिसके पिता का देहांत हो गया हो और मां ने दूसरी शादी कर ली हो और जो बच्चे की देखभाल नहीं करती हो या जिस बच्चे की मां का देहांत हो गया हो और पिता या माता-पिता दोनों जेल में हों या जिस बच्चे के माता-पिता दोनों एचआईवी पॉजि़टिव हों, इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।