<p>पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र हिमााचल प्रदेश कोष विभाग की वेबसाइट से डाऊनलोड करके किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित बैंक और पटवारी से हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) करवा कर 1 सितंबर से संबंधित कोष कार्यालय के पास जमा करवाना शुरू कर सकते हैं। यह जानकारी जिला कोष अधिकारी ऊना विशाल रघुवंशी ने दी।</p>
<p>उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम और वित्त विभाग के अनुदेशानुसार विशेष सचिव वित्त एवं निदेशक कोष लेखा और लॉटरीज ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने जिला ऊना से संबंधित पेंशनरों से अपील की है कि वे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र ऊना के मुख्य कोष अथवा उपकोष में 1 सिंतबर के उपरांत जमा करवाना सुनिश्चित कर लें।</p>
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