जिला ऊना में आज बाल कल्याण समिति बैठक का आयोजन किया गया यह आयोजन नाबालिग यौन उत्पीडि़त बच्चों को आर्थिक सहायता और पुर्नवास योजना के तहत सहायता योजना-2019 को लेकर किया गया। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने की। एडीसी अरिंदम चौधरी ने बताया कि नाबालिग पीडि़त/पीडि़ता को इस योजना के तहत आजीविका सहायता उपाय के रूप में 21 साल की आयु तक 7 हजार 500 रूपये प्रति माह की राशि प्रदान करने का प्रावधान है। जिसमें से 2 हजार 500 रूपये की राशि नाबालिग के बचत खाते में तत्काल चिकित्सा जरूरतों और अन्य आवश्कताओं के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 5 हजार रूपये बच्चे एवं पीडि़त/पीडि़ता के नाम आरडी पलैज खाते में जमा करवाई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा नाबालिग पीडि़त/पीडि़ता को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। साथ ही जिलास्तरीय समिति तकनीकी शिक्षा विभाग की मदद से 16 साल की आयु पूर्ण होने पर बच्चे एवं पीडि़त/पीडि़ता को कौशल आधार प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना सुनिश्चत करेगी। इस अवसर पर एडीसी अरिंदम चौधरी ने बच्चों के साथ होने वाली यौन उत्पीडऩ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बाल कल्याण समिति को समय-समय पर स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चाइल्ड लाइन ऊना को भी इस बारे लोगों को जागरूक करने को कहा। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि कोई यौन उत्पीड़ित बच्चा सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित न रहे।