Himachal vehicle scrapping policy: पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह पॉलिसी सरकारी वाहनों पर अनिवार्य रूप से लागू है, जबकि निजी वाहन स्वामी स्वेच्छा से अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाकर कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 (3) के तहत नई गाड़ी खरीदने पर (टोकन टैक्स, रोड टैक्स, विशेष रोड टैक्स) में छूट दी जाएगी।
पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के तहत पुराने वाहनों पर जुर्माने और ब्याज में एकमुश्त छूट का भी प्रावधान है। राज्य सरकार ने इस योजना की समय सीमा को एक साल बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
निजी गाड़ियों की स्क्रैपिंग और लाभ
हालांकि निजी वाहनों पर स्क्रैपिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से ऐसा करने पर वाहन मालिक को MSTC पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नजदीकी स्क्रैप केंद्र पर वाहन की जानकारी देने के बाद निरीक्षण टीम वाहन को स्क्रैप करेगी। स्क्रैपिंग के बाद मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) मिलेगा, जिसे नई गाड़ी खरीदते समय प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा 25% तक रोड टैक्स छूट (गैर-परिवहन वाहन) और 15% छूट (परिवहन वाहन) दी जाएगी।
यह छूट गैर-परिवहन वाहनों पर 15 साल और परिवहन वाहनों पर 8 साल तक लागू रहेगी। प्रदेश में अब तक 400 से अधिक वाहन मालिकों ने अपनी निजी गाड़ियां स्क्रैप करवाई हैं।
सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 16 जनवरी 2023 को स्क्रैपिंग सुविधा के नियमों में संशोधन कर इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया। इसके तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 2025 तक 1477 सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का लक्ष्य रखा गया है।
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