उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला परिषद शिमला के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन (सीमाएं निर्धारित) की जानी हैं, जिसके लिए जिला परिषद की परिसीमन सूचियों को जनसाधारण के समक्ष 10 मार्च से लेकर 16 मार्च, 2020 तक रखा जाना है। प्रस्तावित परिसीमन के प्रारूप पर लिखित आक्षेप 10 मार्च से लेकर 16 मार्च, 2020 तक उपायुक्त कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। जिला परिषद की परिसीमन के प्रकाशन के संबंध में प्राप्त आक्षेप की सुनवाई 17 मार्च से लेकर 23 मार्च, 2020 तक की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद की परिसीमन के प्रकाशन के संबंध में प्राप्त आक्षेप की सुनवाई के बाद परिसीमन को 24 मार्च, 2020 को प्रकाशन का अंतिम रूप जारी किया जाएगा। जिन व्यक्तियों द्वारा इस सूचना के संबंध में लिखित आक्षेप दायर किए जाने हैं वह व्यक्तिगत रूप से दिनांक 20 मार्च, 2020 को सुबह 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने आक्षेपों के पक्ष में सभी साक्ष्य, प्रमाण और दस्तावेज सहित व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें और इस संबंध में पृथक सूचना नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
कश्यप ने बताया कि अंतिम प्रकाशन उपरांत इच्छुक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 के नियम 10 के अंतर्गत मंडलायुक्त शिमला के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस सूचना की प्रतियों को जिला की प्रत्येक ग्राम पंचायत के सूचना पट्टों और ग्राम पंचायतों के कम से कम दो अन्य सहज दृश्य स्थानों पर दो गवाहों की उपस्थिति के साथ आज ही चस्पान करवाना सुनिश्चित करें और सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दे की इस सूचना के प्रचार के प्रमाण में अधिक से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर परिसीमन प्रपत्र पर प्राप्त करें।