<p>एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का वित्तीय लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन आकलन वर्ष के लिए 31 मई या उससे पहले करना होगा।</p>
<p>जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा 19 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक आयकर नियमों के नियम 114 में एक संशोधन किया गया है। यह संशोधन 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा। यानि एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक का लेनदेन करने वाली गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के पास पैन कार्ड नहीं है उन्‍हें पैन का आवेदन करना आवश्‍यक है।</p>
<p>गौरतलब है कि, बजट 2018 में आयकर अधिनियम की धारा 139-ए में संशोधन किया गया था। इसमें गैर- व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य है कि एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक का लेनदेन करने वालों के लिए पैन अनिवार्य है। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू हुई थी।</p>
Shimla: प्रदेश सरकार ने 13 पुलिस अधिकारियों (HPS)के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए…
Una : उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को कहा कि राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के…
New Delhi/ Agencies: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिये गए…
Allahbad/Agencies: उत्तर प्रदेश की राजधानी में 30 वर्षीय एक डिलीवरी ब्वाय की हत्या कर…
सुसाइड नोट पर उच्चाधिकारियों पर आरोप पत्नी की तरफ से दी शिकायत पर मामला दर्ज…
Shimla: हिमाचल पुलिस में कमांडो भर्ती होगी। कांस्टेबल के बदले भर्ती हो रही इस…