<p>आधार लिंक कराने को लेकर देश की जनता को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग की समयसीमा को फैसला सुनाए जाने तक बढ़ा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और पासपोर्ट की आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता अनिश्चित काल के लिए फिलहाल रोका जा रहा है।</p>
<p>चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती। गौरतलब है कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने के लिए 31 मार्च की समयसीमा तय की गई थी।</p>
<p>इससे पहले आधार ऐक्ट की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। इस मामले में याचिका दाखिल करने वालों का तर्क है कि यूनीक आइडेंटिटी नंबर्स के इस्तेमाल से नागरिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। आधार मामले पर यह सुनवाई पिछले 5 सालों से अदालत में चल रही है।</p>
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