<p>पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत ने बड़ी राहत देते हुए उनकी पत्नी की सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले से आरोपमुक्त कर दिया है।<br />
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।<br />
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17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। मौत से कुछ दिनों पहले ही सुनंदा पुष्कर ने आरोप लगाया था कि थरूर की पाकिस्तानी महिला पत्रकार से संबंध हैं।<br />
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अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं। हालांकि, इस मामले में शशि थरूर को अभी तक एक बार भी गिरफ़्तार नहीं किया गया है और उन्हें ज़मानत मिलती रही हैं।</p>
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