<p>सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में तीन जजों की पीठ आज की सुनवाई में तय करेगी कि क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। बता दें कि 6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में जजों की कमेटी ने इस पर कई तरह के सवाल पूछे थे।</p>
<p>मामले की सुनवाई से पहले ही घाटी में इस मुद्दे पर बवाल हो गया है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में कुछ जगह झड़प और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं। 35A का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, यही कारण है कि पिछली सुनवाई के दौरान अलगाववादियों ने घाटी में बंद बुलाया था।</p>
<p><strong><span style=”color:#d35400″>क्या संविधान पीठ को भेजें मामला?</span></strong></p>
<p>6 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या ये मामला संविधान पीठ में जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि क्या ये मामला 5 जजों की बेंच के पास भेजें या नहीं। इसे दो हफ्ते बाद तय कर सकते हैं जिसके बाद तीन जजों की कमेटी इस तय करेगी।</p>
<p><strong><span style=”color:#d35400″>क्या है अनुच्छेद 35A?</span></strong></p>
<p>अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत दिए गए अधिकार 'स्थाई निवासियों' से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दें अथवा नहीं दें।</p>
<p>अनुच्छेद 35A, को लेकर 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया।</p>
<p>अनुच्छेद 35A, धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा के कारण दूसरे राज्यों का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।</p>
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