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उन्नाव रेप मामला: CBI ने कोर्ट को बताया MLA कुलदीप सेंगर पर लगे आरोप बिल्कुल सही

समाचार फर्स्ट डेस्क |

सीबीआई ने दिल्ली की तीस हजारी विशेष सीबीआई कोर्ट में कहा कि उन्नाव रेप मामले में हमने जांच में पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि 4 जून 2017 को उसके साथ विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश कर पीड़िता का रेप किया था। सीबीआई ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने शशि सेंगर के साथ मिलकर रेप की साजिश रची थी।

4 जून 2017 को पीड़िता के साथ रात 8 बजे रेप हुआ। तब पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। पीड़िता ने ये बात सबसे पहले अपनी चाची को बताई थी। पीड़िता ने यूपी के सीएम को लेटर लिखा लेकिन 12 जनवरी 2018 तक कुछ नहीं हुआ। 12 जनवरी 2018 को पीड़िता की मां उन्नाव कोर्ट गयी पहुंची। 3 अप्रैल को 2018 को पीड़िता के पिता दिल्ली से उन्नाव कोर्ट सुनवाई के लिए गए। पुलिस ने जांच रिपोर्ट लगाई की पीड़िता के आरोप गलत हैं, उसी दिन पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा गया। पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 9 अप्रैल को जेल में उनकी मौत हो गई।

साथ ही सीबीआई ने बताया कि इसके बाद पूरा सिस्टम जागा। 12 अप्रैल को 2018 को पुलिस ने केस दर्ज किया। उसके बाद मामला सीबीआई के पास आया और इस मामले में लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। हमने जांच में पाया कि 4 जून को जो रेप वाली बात है वो सही है, पीड़िता के आरोप सही पाए गए हैं। धारा 120B, 363, 366, 376, 506, 2 और 3 पोक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की गई है। आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं। पीड़िता और उसकी मां ने सीआरपीसी 161 और 164 में पूरा बयान दिया। रेप के मामले में कोई चश्मदीद नहीं चाहिए।