<p>केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले रिटायर किया जा सकता है। सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि जिन लोगों की उम्र 50-55 साल है या फिर उन्होंने नौकरी में 30 साल का समयकाल पूरा कर लिया है तो सरकार उन्हें जनहित में कभी भी रिटायर कर सकती है। सरकार के इस फैसले का एक वर्ग विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा की कभी भी एफआर (जे) और सीसीएस (पेंशन) नियम 48, 1972 के तहत समीक्षा की जा सकती है।</p>
<p>सभी मंत्रालयों को भेजा गया पत्र इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से सभी मंत्रालयों को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें बताया गया कि सरकारी काम में तेजी और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए कर्मचारियों को पहले रिटायर किया जा सकता है। इसके लिए 'एफआर' और सीसीएस (पेंशन) रूल्स-1972 में प्रावधान भी है। केंद्र सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में फैसला दे चुका है। साथ ही पूर्व रिटायरमेंट को जबरन रिटायरमेंट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।</p>
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<p>सरकार की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी के सेवाकाल के समय अगर नौकरी प्रदान करने वाली एजेंसी को यह महसूस होता है कि कर्मचारी के काम की समीक्षा की जरूरत है तो वह ऐसा कर सकती है। जानकारी के अनुसार सरकार ने नियमों को पहले ही जारी करने को लेकर किसी भी तरह की शंका और अस्पष्टता को दूर करना चाहती है। इससे पहले सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए थे उसमे फंडामेंटल रूल 56(जे) आई और रूल 48 का हवाला देते हुए कहा गया था कि सरकार कर्मचारियों के काम की समीक्षा कर सकती है और उन्हें जनहित में सेवा से निवृत्त कर सकती है।</p>
<p>याद रहे कि 28 अगस्त को सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया। जिसने 49 लाख सरकारी कर्मचारियों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। सरकार ने साफ किया है आवधिक समीक्षा को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर जनहित में कर्मचारियों को पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा। सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी कर्मचारी को एफआर 56(जे)/रूल्स-48 (1) (बी)ऑफ सीसीएस (पेंशन) रूल्स-1972 नियम के तहत रिटायर कर सकती है। अगर कोई कर्मचारी जनहित के लिए बहुत आवश्यक है, तो ये नियम उस पर लागू नहीं होगा।</p>
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