<p>देशभर के घर खरीदारों को बड़ी राहत देते जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन परियोजनाओं पर जीएसटी की दर को घटा दिया। जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर कर पांच फीसदी कर दिया है। वहीं, किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को 8 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होना है।</p>
<p>फैसले से पहली दफा घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोग करीब 4.77 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 45 लाख रुपये की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अभी तक 12 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है। वहीं एक अप्रैल से यह दर घट कर 5 फीसदी हो जाएगी। यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी। इसके चलते 45 लाख रुपये की प्रॉपर्टी पर 2.10 लाख रुपये की सीधे बचत होगी।</p>
<p>जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। यानी अगर कोई अभी घर खरीदता तो उसे यह फायदा नहीं मिलेगा। इस फायदा को लेने के लिए उसे एक अप्रैल तक इंतजार करना होगा। परिषद ने इसके साथ ही किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है। इसके तहत महानगरों में 45 लाख रुपये तक की लागत वाले और 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकानों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह छोटे-मझोले शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के मकानों को इस श्रेणी का माना जाएगा।</p>
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