<p>राजधानी नई दिल्ली में इस बार दिवाली पर पटाखें नहीं फूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री बैन पर पिछले साल लगाई रोक बहाल रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के लाइसेंस सस्पैंड कर दिये हैं। इस कारण अब दिल्ली में दीवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी।</p>
<p>इस साल 12 सितंबर को आया सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक नवंबर तक लागू रहेगा। दीवाली के त्यौहार महज दस दिन बाद है। दिल्ली वाले इस त्यौहार को सबसे अधिक धूमधाम से मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक याचिकाकर्ता की याचिका के आधार पर आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में दीवाली के दिन प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर हो जाने का मुद्दा उठाया था।</p>
<p> </p>
कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी संशय Shimla: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की शनिवार…
Shimla: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा…
सीडीएससीओ ने अगस्त माह का ड्रग अर्ल्ट जारी कर दिया Solan: केद्रीय औषधि मानक…
Shimla: बिजली बेचकर देश के दूसरे राज्यों को रोशन करने वाले ऊर्जा राज्य हिमाचल…
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना हो गए हैं।…
आज का राशिफल 21 अप्रैल 2024 , शनिवार मेष🐐 (चू, चे, चो, ला, ली, लू,…