देश-प्रदेश में कोरोना के चलते बढ़ती पाबंदियों में अब बंगाल भी पीछे नहीं रहा है। कोरोना के मामले बढ़ने पर राज्य में रविवार को कड़े कदम उठाए गए और कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। तीन जनवरी से राज्य में सोमवार से नए नियम लागू होंगे। सोमवार से राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकारी व निजी कार्यालयों में भी 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम की अनुमति होगी। राज्य में लोकल ट्रेन और मेट्रो 50 फीसद क्षमता के साथ चलेगी। वहीं, लोकल ट्रेन शाम 7 बजे तक ही चलेगी। स्वीमिंग पुल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर औरजिम बंद रहेंगे। पर्यटन स्थल, चिडियाघर भी बंद रहेंगे। शापिंग माल और कांप्लेक्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आधी क्षमता यानी 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
मीटिंग, हाल और कांफ्रेंस में 50 फीसद उपस्थिति की अनुमति होगी। होम डेलिवरी सेवा की अनुमति होगी। शादी-विवाह में मात्र 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। रात 10 बजे से पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर भी सोमवार से पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में पहले ही पत्र लिखकर केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया है। जोखिम भरे देशों से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों का 10 फीसदी आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों रैपिड एंटीजन टेस्ट बाध्यतामूलक किया गया है।
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