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निजी हाथों में नहीं सौंपे जाएंगे ‘फॉरेस्ट रेस्ट हाउस’: सुप्रीम कोर्ट

समाचार फर्स्ट डेस्क |

'फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और बंगलों के निजी तौर पर उपयोग करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वन क्षेत्र के भीतर बने रेस्ट हाऊस और वन विभाग के बंगले को निजी और व्यावसायिक संस्थाओं में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने उस आवेदन पर विचार कर रहे थे जिसमें  जंगल के अंदर बने घरों और बंगलों का विभिन्न कमर्शियल गतिविधियों के लिए दुरुपयोग की दलील दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकारियों को बंगलों के नियंत्रण और रखरखाव के लिए केंद्रीय अधिकारित समिति (सीईसी) द्वारा तैयार दिशा निर्देशों को भी मानने के निर्देश दिए हैं।