<p>मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच द्वारा टिक टॉक ऐप पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद इसने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर वापसी कर ली है। इसके बाद अब यूजर इसे फिर से डाउनलोड कर यूज कर सकेंगे। इस ऐप पर से एक हफ्ते पहले ही कोर्ट ने प्रतिबंध हटा लिया था। बैन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को बैन के आदेश पर विचार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दिन अगर मद्रास हाईकोर्ट ने विचार नहीं किया तो यह बैन हटा दिया जाएगा।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी ने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी के पक्ष की गैरमौजूदगी में बैन का फैसला सुनाया था। इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि 3 अप्रैल को हाई कोर्ट ने टिक टॉक एप पर अश्लील तथा आपत्तिजनक सामग्री परोसे जाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। टिकटॉक ऐप को लेकर उठ रहे विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप पर प्रतिबंधन लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद गूगल ने भारत में टिकटॉक ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगा दिया था।</p>
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