<p>सरकार ने केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने गुरुवार को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। यह फिलहाल 10 प्रतिशत है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगा।</p>
<p>मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। फिलहाल सरकार और कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है।</p>
<p>कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा रकम में से 60 प्रतिशत निकालने मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा।</p>
<p>मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एनपीएस में जमा रकम का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसकी पेंशन आखिरी बार मिलने वाले वेतन का 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी।</p>
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