<p>वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आकलन साल 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। कुछ करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।</p>
<p>पहले आईटीआर भरने की तारीख 31 जुलाई थी। अब 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है।</p>
<p>यदि किसी व्यक्ति द्वारा आईटीआर तय समय सीमा समाप्त होने से पहले दायर नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को 31 दिसंबर तक दाखिल करने के लिए 5,000 का जुर्माना जमा करना होगा। यदि आईटीआर 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच दायर किया जाता है, तो 10,000 तक का जुर्माना जमा करना होगा। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना आयकर रिटर्न नि: शुल्क दाखिल कर सकते हैं।</p>
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