<p>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को बैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, डॉक्‍टरों और आरोग्यकर्मियों के खिलाफ अब किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए स्वास्थ्यकर्मियों को संरक्षण देते हुए नया अध्यादेश लाया जा रहा है।</p>
<p>अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला संज्ञान लेने वाला और गैर जमानती होगा। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। हमलावरों को 3 माह से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।</p>
<p>उन्‍होंने बताया कि अगर बहुत गंभीर हमला होता है तो 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना होगा। इसकी जांच 30 दिनों में होगी और इसका फैसला 1 साल में आएगा। गाड़ी या क्लीनिक के नुकसान पर मार्केट कॉस्ट का दोगुना हमलावरों से लिया जाएगा।</p>
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