रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव का मतदान टालने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस पी के एस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर चुनाव आयोग की तरफ से पी एन राय ने प्रतिवाद किया।
याची का कहना था कि 6 मई से 5 जून तक रमजान है और सुबह 4 बजे से शाम 6।45 बजे तक मुसलमान रोजा रखता है। 6 मई, 12 मई और 19 मई को होने वाला मतदान रमजान के पहले या बाद में कराया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग का विषय होने के कारण इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया।
बता दें कि लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 7 चरण में संपन्न होंगे जो कि 23 मई को खत्म होगा। 6 मई से 5 जून तक रमजान के दिनों में 3 ऐसे दिन पड़ रहे हैं जिसमें चुनाव की तारीखें पड़ रही हैं। 6 मई, 12 मई और 19 मई को होने वाली वोटिंग रमजान की तारीखों में पड़ रही है। इसको लेकर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और ऑल इण्डिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मई में रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव कराये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्वाचन आयोग से तारीखें बदलने पर विचार करने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने रमज़ान के महीने में चुनाव कराने के फ़ैसले पर उठ रहे सवालों को नकारते हुए कहा था कि चुनाव कार्यक्रम में मुख्य त्योहार और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है।