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दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की संपत्ति को सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपये और 7% ब्याज न चुकाने के मामले में अटैच करने का हाईकोर्ट का आदेश

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Himachal Bhawan Attachment: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया है। यह आदेश सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम और 7% ब्याज न देने के मामले में पारित हुआ। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव को 15 दिनों में दोषी अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। ब्याज की राशि इन अधिकारियों से वसूली जाएगी।

2009 में लाहौल-स्पीति में सेली कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया गया था। सरकार ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने के कारण कंपनी ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर लिया, जिसके खिलाफ कंपनी ने 2017 में कोर्ट में याचिका दायर की।

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, जिसमें 32 कमरे हैं और जो आमतौर पर नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के लिए उपयोग होता है, अब कंपनी को अटैच संपत्ति के रूप में दिया जाएगा। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस निर्णय को हिमाचल के लिए शर्मनाक स्थिति बताते हुए कहा कि सरकार की नीतियां निवेशकों को दूर कर रही हैं।